GST New Rule: Goods and Services Tax के तहत एक August यानी आज से नया Rule लागू होने वाला है. यह नया Rule 5 Crore रुपये के Turnover वाले Companies पर लागू होगा.
Goods and Services Tax (GST) New Rule: के तहत एक August यानी आज से नए Rule लागू होने वाले हैं. यह नया Rule Companies से संबंधित है, जिनका Turnover 5 Crore या उससे ज्यादा का है. पहले ये नया Rule 10 Crore रुपये या उससे ज्यादा के सालाना Turnover पर लागू था, लेकिन अब इसे घटाकर आधा कर दिया गया है.
5 Crore रुपये के B2B लेनदेन करने वाली Companies के लिए Electronic चालान पेश करना अनिवार्य
GST Guidelines के अनुसार, 5 Crore रुपये के B2B लेनदेन Price वाली Companies के लिए Electronic चालान पेश करना अनिवार्य है. 28 July को Central Indirect Taxes और सीमा शुल्क बोर्ड ने Tweet कर Rule में Changes की जानकारी दी थी.
GST के तहत बढ़ेगा दायरा
अपने Tweet में CBI ने बताया कि GST Taxpayers जिनका Total Turnover किसी भी Financial Year में 5 Crore से ज्यादा है, उन्हें 1 August 2023 से वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की B2B supply or export के लिए अनिवार्य रूप से E-Invoice का पेश करना होगा. मई में CBIC की ओर से निचली सीमा वाले Businesses के लिए Notification जारी की गई थी. इस कदम से GST के तहत Collection और Compliance को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी.
GST E-Invoice Rule
Expert का मानना है कि E-Invoice नियम में बदलाव और कम Turnover वाली Companies को शामिल करने से MSME इकाइयों को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है. PTI की Report के मुताबिक, Deloitte India के पार्टनर लीडर Indirect Tax Mahesh Jaising ने कहा कि इस घोषणा के साथ, E-Invoice के तहत MSME का दायरा बढ़ाया जाएगा और उन्हें E-Invoice लागू करने की आवश्यकता होगी.
GST का बढ़ेगा Revenue
B2B लेनदेन के लिए E-Invoice जारी करने की सीमा को 10 Crore रुपये से घटाकर 5 Crore रुपये कर दिया गया है. इससे GST विभाग को Revenue बढ़ाने में मदद मिलेगी और Tax Raid से निपटने में मदद मिलेगी. इसके अलावा, सरकार ने Tax चोरी करने वाले Taxpayers को Track करने और नजर रखने पर भी Focus किया है.
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